राजनांदगांव, 27 नवम्बर (आरएनएस)। प्रार्थी चौकी चिखली उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 17.08.2025 को दोपहर मे देशमुख होटल जा रहा था तभी छोटा तालाब के पास आनंद सोनकर अपने दोस्त के साथ आया और चाकू दिखा कर डरा धमका कर शराब पीने के लिए अवैध रूप से रूपये पैसो की मांग करने लगे मना करने पर दोनो एक राय होकर चाकू से वार कर पैसे की लूट कर भाग गए हैकि रिपोर्ट पर चौकी चिखली मे धारा 115(2),119(1),309(6),3(5) भा.न्या.सं.25,27 आम्र्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया मामले की सूचना वरिष्ठ अधिकारियो को दिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदया अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय पुष्पेन्द्र नायक के पर्यवेक्षण में चौकी चिखली स्टाफ द्वारा टीम गठीत कर पूर्व में घटना में शामिल 01 अपचारी बालक को सरंक्षणात्मक अभिरक्षा मे भेजा गया है तथा प्रकरण के मुख्य आरोपी आनंद सोनकर घटना के बाद से फरार था जिसकी पतासाजी लगातार अलग-अलग क्षेत्रो मे दबीश देकर किया जा रहा था। मुखबीर की सूचना पर रामदरबार के पास घेराबंदी कर आरोपी आनंद सोनकर उर्फ आनंद बिहारी पिता सुभाष सोनकर उम्र 26 साल साकिन रामनगर ओपी चिखली जिला राजनांदगांव छ0ग0 स्थायी पता मुहम्मदाबाद, पो.थाना मुुहम्मदाबाद जिला मऊ उत्तर प्रदेश को हिरासत मे लेकर पुछताछ किया जो घटना घटित करना स्वीकार करने पर घटना मे प्रयुक्त चाकू को बरामद कर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया। उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, प्र.आर. अरूण कुमार नेताम, आर0 आदित्य सोलंकी, चन्द्रकपुर आयाम, सुनील बैरागी, नागेश्वर साहू, जयराम निषाद, तामेश्वर भुआर्य, किशोर मार्बल, म.आर. रेणुका राजपूत एवं चौकी चिखली स्टाफ का महत्वपूर्ण भूमिका व सराहनीय योगदान रहा है।
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