कुशीनगर, 04 दिसम्बर (आरएनएस)। अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कुशीनगर स्थान पडरौना की अदालत ने घर में घुसकर नाबालिग लड़की का सील भंग करने के आरोपी को आजीवन कारावास एवं 4 लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड की धनराशि में से 80 प्रतिशत धनराशि पीडि़ता को देने का आदेश दिया गया है।
अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट कुशीनगर स्थान पडरौना दिनेश कुमार द्वारा न्यायालय में विशेष सत्र परीक्षण संख्या-322/2020, सरकार बनाम मुन्ना, मुकदमा अपराध संख्या-212/2020, धारा-376 भा0 दं0 सं0 व धारा- 3/4 पाक्सो एक्ट, धारा-3 (2) 5 एस0सी0/एस0टी0एक्ट, थाना पटहेरवा में वादी मुकदमा एक्स, पीडि़ता अनाम (पहचान छिपाने के उद्देश्य से परिवर्तित नाम) से पंजीकृत कराया गया था कि उसकी लड़की पीडिता जिसकी उम्र घटना की तिथि पर लगभग 13 वर्ष की रही। अभियुक्त मुन्ना पुत्र मोहम्मद शहीद, साकिन सरया बुजुर्ग थाना पटहेरवा जिला कुशीनगर के द्वारा उसके घर में घुसकर, उसके साथ बलात्संग की घटना कारित किया गया। पीडि़ता पक्ष अनुसूचित जाति से सम्बन्धित है। मुकदमे में विवेचना के उपरान्त अभियुक्त मुन्ना पुत्र मोहम्मद शहीद, साकिन सरया बुजुर्ग थाना पटहेरवा जिला कुशीनगर के विरूद्ध धारा धारा-376 भा0 दं0 सं0 व धारा- 3/4 पाक्सो एक्ट, धारा-3 (2) 5 एस0सी0/एस0टी0एक्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अपराध की सुनवाई के दौरान अभियोजन की तरफ से 09 साक्षियों को न्यायालय में परीक्षित कराये गये। न्यायालय ने अपने निर्णय में अभियुक्त मुन्ना पुत्र मोहम्मद शहीद के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाएं जाने पर अपराध में दोषी पाया। न्यायालय ने अपने निर्णय के दौरान धर्मग्रन्थ रामचरित मानस की पंक्तियों का हवाला देते हुए कहा कि अनुज बघू भागिनी सुत नारी। सुनु सठ कन्या सम ए चारी ।। इन्हहि कुदृष्टि बिलोकइ जोई। ताहि बघे कछु पाप न होई।।” इसका अर्थ है कि हे मुर्ख। सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहिन, पुत्र की स्त्री और कन्या ये चारों समान है। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है, उसका वध करने में कोई पाप नहीं होता। न्यायालय ने अपने दिए निर्णय में यह भी उल्लेखित किया है कि बलात्कार, स्त्रियों के सर्वोच्च सम्मान को नष्ट कर देता है। यह किसी स्त्री का बल पूर्वक शीलभंग होता है। आरोपी अभियुक्त मुन्ना द्वारा पीडि़ता के माता-पिता की अनुपस्थिति में उसके घर में घुसकर उसके सबसे सुरक्षित स्थान पर उसकी इच्छा के विरूद्ध जबरदस्ती बलात्कार कर उसके सम्मान को चोट पहुंचाया गया है। न्यायालय द्वारा अभियुक्त मुन्ना पुत्र मोहम्मद शहीद, साकिन सरया बुजुर्ग थाना पटहेरवा जिला कुशीनगर को आजीवन कारावास के साथ अर्थदण्ड के रूप में कुल मु0- 4,00,000/-रूपये के दण्ड से दण्डित किया। साथ ही सम्पूर्ण अर्थदण्ड की धनराशि में से 80 प्रतिशत धनराशि पीडि़ता, नाबालिक को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश भी पारित किया गया है। वादी मुकदमे की पैरवी विशेष शासकीय अधिवक्ता पाक्सो एक्ट फूलबदन व अजय कुमार गुप्ता ने की है।
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