कुशीनगर, 04 दिसम्बर (आरएनएस)। जनपद के फाजिलनगर विकास खण्ड के ग्राम पंचायत रहसू जऩोबी पट्टी में कार्यरत पंचायत सहायक द्वारा फर्जी डिग्री के आधार पर चयन करा लिए जाने के मामले में जांचोपरांत जिला पंचायत राज अधिकारी ने उक्त पंचायत सहायक श्रीमती कमलेश देवी को बर्खास्त करते हुए कार्यावधि के दौरान लिए गए समस्त मानदेय की वसूली ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से करने का आदेश जारी किया है।
शिकायतकर्ता शोभा देवी पुत्री तप्पन निवासी रहसू जनेबी पट्टी विकास खंड फाजिलनगर द्वारा अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 को सौपे गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया था कि ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक के चयन में फर्जी मार्कशीट के आधार पर चयन किया गया है। एडीएम ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी से जांच कराए जाने का निर्देश दिया। डीपीआरओ द्वारा गठित टीम ने जांचोपरांत पाया कि उक्त ग्राम पंचायत में चयनित पंचायत सहायक श्रीमती कमलेश देवी द्वारा चयन प्रक्रिया के दौरान लगाए गए हाईस्कूल की परीक्षा वर्ष 2005 के उत्तीर्ण अंक पत्र में कलम से ओभर राइटिंग की गई है। जबकि अंक पत्र आनलाईन अपलोड करने पर 278 अंक दर्शा रहा है। परिषद कार्यालय से प्राप्त अंक पत्र में 494 बताया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि इण्टरमीडिएट एवं बी0ए0 में फर्जी अंकपत्र लगाकर प्रवेश लिया गया है। वही श्रीमती कमलेश देवी की जन्मतिथि 01-07-1956 है। जबकि इनकी की जन्मतिथि 1999 है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि इनके द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र एवं फर्जी आधार कार्ड बनवाकर पंचायत सहायक का पद हासिल किया गया है। पंचायत सहायक कमलेश देवी के चयन प्रक्रिया में चयन समिति द्वारा भारी अनियमितता बरती गई है। इस संबंध में जांच टीम के रिपोर्ट के आधार पर डीपीआरओ आलोक कुमार प्रियदर्शी ने उक्त प्रकरण में फर्जी अभिलेख प्रस्तुत करने तथा उच्चाधिकारियों को गुमराह करने के आरोप में श्रीमती कमलेश देवी की पंचायत सहायक के पद से बर्खास्त (पदच्युत) करते हुए श्रीमती कमलेश देवी पंचायत सहायक को अब तक दिये गये समस्त मानदेय की वसूली संबंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से किये जाने का आदेश जारी किया है।
Login
अपनी भाषा में समाचार चुनने की स्वतंत्रता | देश की श्रेष्ठतम समाचार एजेंसी

