मेरठ 7 दिसंबर (आरएनएस )। जिला पूर्ति अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का नि:शुल्क वितरण दिनांक 10 दिसम्बर 205 से 28 दिसम्बर 2025 के मध्य नि:शुल्क वितरण कराए जाने के निर्देश निर्गत किये गये है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत जनपद में अन्त्योदय अन्न योजना के समस्त राशनकार्डो पर प्रति कार्ड 14 किग्रा0 गेहू व 21 किग्रा0 फोर्टिफाइड चावल (कुल-35 किग्रा0) खाद्यान्न एंव पात्र गृहस्थी योजना के राशनकार्डधारको/लाभार्थियों को 2.0 क्रिग्रा0 गेहूॅ एंव 3.0 किग्रा0 फोर्टिफाइड चावल (कुल-05 किग्रा0) खाद्यान्न का नि:शुल्क वितरण तथा अन्त्योदय कार्डधारको को अन्त्योदय कार्डधारको को माह दिसम्बर-2025 में त्रैमास अक्टूबर से दिसम्बर 2025 के सापेक्ष 03 किग्रा0 चीनी प्रति रू0-18 की दर से रू0 54/- में वितरण किया जायेगा। खाद्यान्न के नि:शुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी, उक्त अवधि में ई-पोस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा।
उक्त योजनान्तर्गत खाद्यान्न के वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 28 दिसम्बर 2025 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओ हेतु मोबाईल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से नि:शुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा भी उपलबध रहेगी।
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