तिरुवनंतपुरम ,12 दिसंबर (आरएनएस)। केरल की एक अदालत ने साल 2017 के अभिनेत्री से गैंगरेप के मामले में मुख्य आरोपी पल्सर सुनी समेत 6 आरोपियों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एर्नाकुलम जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश हनी एम वर्गीस ने 8 दिसंबर को अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी मलयालम अभिनेता दिलीप को बरी कर दिया था और पल्सर समेत छह अन्य को दोषी ठहराया था। उसके बाद आज सभी आरोपियों को सजा सुनाई गई है।
कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो अधिकतम सजा को उचित ठहराती हो। उपरोक्त के मद्देनजर, सभी 6 आरोपियों भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376डी (सामूहिक बलात्कार) के तहत दंडनीय अपराध के लिए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने का दंड दिया जाता है। जुर्माना न भरने की स्थिति में आरोपियों को एक वर्ष के कठोर कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा।
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