नई दिल्ली,09 जनवरी। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अपने तीन दशक से अधिक पुराने स्टॉकब्रोकर नियमों में व्यापक सुधार किया है. नए नियम ब्रोकरों को अन्य फाइनैंशियल रेगुलेटर्स के फ्रेमवर्क के तहत काम करने की अनुमति देंगे. यह कदम अनुपालन आसान बनाने और कारोबार में सुगमता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है.
सेबी ने पुराने स्टॉक ब्रोकर्स नियमों 1992 को बदलकर स्टॉक ब्रोकर्स नियमों 2026 बनाया. इसमें नियामक भाषा को सरल किया गया, पुराने अनावश्यक प्रावधान हटा दिए गए और स्पष्ट परिभाषाएं पेश की गई हैं.
सेबी ने बुधवार को कहा, एक स्टॉक ब्रोकर किसी अन्य फाइनैंशियल सेक्टर रेगुलेटर या किसी अन्य निर्दिष्ट प्राधिकरण के फ्रेमवर्क के तहत गतिविधियां कर सकता है. ऐसी गतिविधियां संबंधित रेगुलेटर के अधिकार क्षेत्र में आएंगी.
नए नियम अब ग्यारह अध्यायों में विभाजित हैं, जो स्टॉकब्रोकरों से जुड़े सभी मुख्य पहलुओं को विस्तार से कवर करते हैं. पुराने शेड्यूल हटा दिए गए हैं और आवश्यक शेड्यूल को सीधे नियमों में शामिल किया गया है, जिससे नियम पढऩा और समझना आसान हो गया है .
दोहरे प्रावधान हटाए गए हैं और अंडरराइटिंग, आचार संहिता और अन्य अनुमति प्राप्त गतिविधियों से संबंधित सेक्शन को सुधाकर व्यवस्थित किया गया है.
नए नियमों में क्लियरिंग मेंबर, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर, प्रॉप्रायटरी ट्रेडिंग मेंबर, प्रॉप्रायटरी ट्रेडिंग और डिजाइनैटेड डायरेक्टर जैसी परिभाषाओं में सुधार किया गया है.
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