मंदसौर,10 जनवरी (आरएनएस)। एम आर बघेल, मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त उज्जैन एवं संजय रायखेरे, वन मंडलाधिकारी मंदसौर के कुशल मार्गदर्शन एवं सरोज सिंह, प्रभारी उप वनमंडलाधिकारी गरोठ तथा पी.एल. रायकवार, वन परिक्षेत्राधिकारी मंदसौर के निर्देशन में वनमण्डलाधिकारी मंदसौर द्वारा गठित दल ने बड़ी सफलता हासिल की। दल द्वारा वन्यप्राणी सेंड बोआ (क्रद्गस्र स्ड्डठ्ठस्र क्चशड्ड) वैज्ञानिक नाम श्वह्म्4& द्भशद्धठ्ठद्बद्ब की अवैध तस्करी (खरीद फरोख्त) की मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर मुखबिर के बताए हुलिए के अनुसार व्यक्तियों को हवाई पट्टी भालोट रोड़ मंदसौर के पास खेत में देख घेरा बंदी कर आरोपियों के पास थैले में रखे एक रेड सेंड बोआ सांप को जप्त कर गिरफ्तार किया गया।
मौके से एक आरोपी वरसिंह भाग निकला तथा एक मोटर साइकल प्लैटिना जप्त की गई। वन्यप्राणी की अवैध तस्करी करते पकड़े गये आरोपी बद्रीलाल पिता शंकरलाल निवासी जेठाना तहसील पिपलौदा जिला रतलाम तथा नवीन पिता कोमलचंद्र जैन निवासी खानपुरा जिला मंदसौर की निशानदेही पर प्रकरण में संलिप्त एक अन्य आरोपी कौसर बेग पिता हमीद बेग निवासी रिसाला मस्जिद नीमच को नीमच से गिरफ्तार कर वन अपराध प्रकरण दर्ज किया। जप्त वन्यप्राणी को न्यायालय की स्वीकृति उपरांत प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मंदसौर द्वारा तीनों आरोपियों को 20 जनवरी तक की न्यायिक अभिरक्षा दी गई। प्रकरण में विवेचना जारी है।
वन्यप्राणी सेंड बोआ (क्रद्गस्र स्ड्डठ्ठस्र क्चशड्ड) वैज्ञानिक नाम श्वह्म्4& द्भशद्धठ्ठद्बद्ब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की प्रथम अनुसूचि के भाग ष्ट के क्रमांक 1 पर संरक्षित है, इनके अवैध तस्करी में संलिप्त आरोपियों को 3 से 7 वर्ष के कारावास एवं न्यूनतम 25 हजार के दंड का प्रावधान है। उक्त कार्य में सोनू नागदा स्टेनो, सतीश वर्मा, कार्यवाहक वनपाल, नरेंद्र मालवीय वनरक्षक, जितेंद्र पंवार वनरक्षक, दीपक पाटीदार वनरक्षक, ललित मीणा वनरक्षक का सराहनीय योगदान रहा।

