जौनपुर 11 जनवरी (आरएनएस )। शाहगंज कोतवाली पुलिस पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किये जाने के बावजूद अभियुक्तों की गिरफ्तारी. नही किये जाने से पीडि़त पक्ष ने भारी आर्थिक नुकसान होने का आरोप लगाया गया है। प्रार्थी विनोद पांचाल पुत्र रामगोपाल पांचाल वर्तमान में 83 वैशाली नगर इंदोर मध्यप्रदेश ने शाहगंज ने कोतवाली शाहगंज को दिये गये तहरीर में बताया कि उसने मोहित इंडस्ट्रीज फैक्ट्री ताखा पूरब शाहगंज थाना शाहगंज जौनपुर में पंकज जैसवाल बालाजी इंटरप्राइजेस ताखा पूरब शाहगंज से टिन सेड किराये पर लेकर एग्रीमेंट भी हुवा था । वहाँ पर लोहे की रिंग बनाने सरिया मोडऩे की फैक्ट्री का संचालन कर रहे थे । चन्द्रकांत गुप्ता पुत्र कृष्णकांत गुप्ता निवासी मलिक पुर बसखारी अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश प्रार्थी विनोद पांचाल के सम्पर्क में आये और दोनों की सहमति से साझे दारी में काम करने लगे फैक्ट्री पर मशीने सारे उपकरण प्रार्थी विनोद पांचाल के लगे हुवे है चन्द्रकांत गुप्ता का रा मटेरियल था बना हुवा माल चन्द्रकांत गुप्ता ही बेचते थे । प्रार्थी विनोद पांचाल ने चन्द्रकान्त गुप्ता को मशीन आपरेट करना फैक्ट्री संचलान करना सिखाया । विनोद पांचाल अपने निवास इंदोर चले गये उसके बाद फैक्ट्री का सारा काम चन्द्रकांत गुप्ता देखते थे माल बनाना बेचना चन्द्रकांत गुप्ता करते थे कच्चा माल प्रार्थी विनोद पांचाल डलवा देते थे कुछ दिनों बाद चन्द्रकांत गुप्ता का फैक्ट्री में आना रुक गया । फैक्ट्री के कुल सामान की कीमत तीस लाख आकी गई । दोनों पक्षो की सहमति से फैक्ट्री के पूरे सामान चौबीस लाख पचास हजार में तय हुवा जिसमे से तेरह लाख पचास हजार कुछ व्यापारीयो को देना था । दो माह में जब तक ग्यारह लाख अदा नहीं किये। इसके बाद फर्जी कूटरचित दस्तावेज बनवाकर विपक्षी लोग मिलीभगत करके मशीन पर कब्जा जमाये बैठे है एवं 24 घण्टों फैक्ट्री चलाकर माल बेच रहे है। प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने (प्र.सू.रि. सं.) 0410 भारतीय न्याय संहिता (बी 316(2) एन एस), (बी 318(4) 2 एन एस), (बी 338 3 एन एस), (बी 336(3) एन एस) (बी 340(2) एन एस), 2023 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया लेकिन अभियुक्तों की गिरफ्तारी शाहगंज पुलिस ने नहीं किया। पीडि़त ने पुलिस अधीक्षक से मांग किया है कि ततकाल अभियुक्तों की गिरफ्तारी. कराकर उसे न्याय दिलाया जाय।
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