रायपुर | 25 जनवरी 2026(आरएनएस) थाना तेलीबांधा पुलिस की उच्चकोटि की विवेचना और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर नारकोटिक एक्ट के एक मामले में आरोपी को कड़ी सजा सुनाई गई है। माननीय विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट, श्रीमती किरण थवाईत की अदालत ने गांजा तस्करी के आरोपी रॉकी बबलानी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 01 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
प्रकरण के अनुसार, दिनांक 18 जून 2020 को थाना तेलीबांधा क्षेत्र अंतर्गत शताब्दी नगर श्मशान घाट के पास पुलिस ने आरोपी रॉकी बबलानी पिता मनसुख बबलानी, उम्र 30 वर्ष, निवासी डबरीपारा रविग्राम, थाना तेलीबांधा, रायपुर को 3.100 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। इस संबंध में थाना तेलीबांधा रायपुर में अपराध क्रमांक 183/2020 धारा 20(ठ)(पप)(ठ) नारकोटिक एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई थी।
पुलिस द्वारा प्रकरण में गहन जांच एवं उत्कृष्ट विवेचना करते हुए संपूर्ण चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के परीक्षण के उपरांत न्यायालय ने आरोपी को अपराध का दोषी पाया।
अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 01 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इस फैसले को नशे के कारोबार के विरुद्ध पुलिस की सख्त कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया की बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है।
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