कानपुर 12 Feb, (Rns) । एसीजेएम 7 अमित सिंह की कोर्ट ने तंबाकू कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा को न्यायिक हिरासत में लेने का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा पुलिस गलत तरीके से शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लाया गया है। विवेचक को भी फटकार लगाई। शिवम को 20 हजार रुपये का व्यक्तिगत बांड लेकर छोड़ दिया गया है।
लैंबोर्गिनी कार से हुए हादसे में पुलिस का नोटिस न लेने व विवेचना में सहयोग न करने पर गुरुवार सुबह ग्वालटोली थाने की पुलिस शिवम को गिरफ्तार कर कोर्ट लाई थी।
रविवार को तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा की लैंबोर्गिनी कार से वीआइपी रोड पर हादसा हो गया था। इसमें तौफीक घायल हो गया था। उसकी तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। सोमवार को ही कार चालक दिल्ली के द्वारका निवासी मोहन एम की तरफ से कोर्ट में सरेंडर प्रार्थनापत्र दिया गया था।

