पिथौरागढ़,12 फरवरी (आरएनएस)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिला न्यायालय सभागार में कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मंजू देवी ने शिक्षकगणों को कार्यस्थल में महिलाओं के यौन उत्पीडऩ के रोकथाम, निषेध व निवारण अधिनियम 2013 के बारे में जानकारी दी। कहा पीडि़त महिलाएं घटना के बाद तीन महीने के भीतर अपनी शिकायत आईसीसी के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। बताया आईसीसी के पास सिविल कोर्ट के समान शक्तियां होती है।
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