बेंगलुरु/कोप्पल 16 Feb, (Rns) । कर्नाटक के कोप्पल जिला के सनापुर कांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए गंगावती सिविल कोर्ट ने तीन दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने इस्राइली महिला से सामूहिक दुष्कर्म, एक युवक की हत्या, हत्या के प्रयास, लूट और जबरन वसूली जैसे गंभीर आरोपों को साबित माना।
क्या है पूरा मामला?
अभियोजन पक्ष के अनुसार 6 मार्च 2025 की रात सनापुर क्षेत्र में आरोपियों ने पर्यटकों के एक समूह पर हमला किया। हमले के दौरान एक युवक की हत्या कर दी गई और इस्राइली महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। वारदात के बाद यह मामला राज्यभर में चर्चा का विषय बन गया था और पर्यटन सुरक्षा को लेकर सवाल उठे थे।
अदालत ने मल्लेश उर्फ हांडी मल्ला, शरणबसवा और चैतन्य साई को दोषी करार दिया।
7 फरवरी को तीनों को दोषी ठहराया गया था, जबकि 16 फरवरी को सजा का ऐलान किया गया।
अदालत की टिप्पणी
कोर्ट ने इसे “अत्यंत जघन्य और दुर्लभतम” श्रेणी का अपराध मानते हुए मृत्युदंड सुनाया। अदालत ने कहा कि अपराध की गंभीरता और परिस्थितियों को देखते हुए कठोर दंड आवश्यक है।
दोषियों को उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार होगा। मामले की पुष्टि के लिए मृत्युदंड पर उच्च न्यायालय की मुहर आवश्यक होगी।
यह फैसला एक बार फिर कानून-व्यवस्था और पर्यटकों की सुरक्षा के मुद्दे को केंद्र में ले आया है।


















