वॉशिंगटन ,22 फरवरी । अमेरिका के राष्ट्रपति ष्ठशठ्ठड्डद्यस्र ञ्जह्म्ह्वद्वश्च ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके वैश्विक टैरिफ आदेश को रद्द किए जाने के बाद बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने एक नए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दुनियाभर के देशों पर लगाए गए 10 प्रतिशत टैरिफ को बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। यह नया टैरिफ 24 फरवरी से लागू होगा और फिलहाल 150 दिनों तक प्रभावी रहेगा।
राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए इसे “बेहद खराब तरीके से लिखा गया” और अमेरिका के हितों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि उनका नया कदम पूरी तरह कानूनी और परखा हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट ने ढ्ढश्वश्वक्क्र के इस्तेमाल को बताया अवैध
दरअसल, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए ट्रंप प्रशासन द्वारा ढ्ढठ्ठह्लद्गह्म्ठ्ठड्डह्लद्बशठ्ठड्डद्य श्वद्वद्गह्म्द्दद्गठ्ठष्4 श्वष्शठ्ठशद्वद्बष् क्कश2द्गह्म्ह्य ्रष्ह्ल (ढ्ढश्वश्वक्क्र) के तहत लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया था। अदालत ने कहा कि इस कानून का उपयोग कर व्यापक वैश्विक टैरिफ लगाना राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, बल्कि यह शक्ति कांग्रेस (संसद) के पास है। फैसले के बाद ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें संसद की आवश्यकता नहीं है और वे राष्ट्रपति को मिले अधिकारों के तहत टैरिफ लागू कर सकते हैं।
ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 का सहारा
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने ञ्जह्म्ड्डस्रद्ग ्रष्ह्ल शद्घ 1974 के सेक्शन 122 का सहारा लिया। यह प्रावधान राष्ट्रपति को आपात आर्थिक परिस्थितियों या अचानक बढ़े व्यापार घाटे की स्थिति में अस्थायी रूप से आयात पर टैरिफ लगाने की अनुमति देता है। सेक्शन 122 के तहत अधिकतम 15 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया जा सकता है और यह 150 दिनों तक प्रभावी रहता है। इसके बाद इसे जारी रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी आवश्यक होती है। ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नया 15 प्रतिशत टैरिफ पहले वाले आदेश की जगह लेगा और सरकार व्यापार घाटा कम करने तथा राजस्व बढ़ाने की दिशा में प्रयास जारी रखेगी।
किन उत्पादों को मिलेगी छूट?
राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित आदेश के अनुसार 15 प्रतिशत का यह वैश्विक टैरिफ 24 फरवरी से लागू होगा। इससे पहले 10 प्रतिशत टैरिफ प्रभावी था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सभी व्यापारिक साझेदार देशों पर समान 15 प्रतिशत टैरिफ लागू करने से उन देशों की दरों में भी समायोजन हो सकता है, जिन पर पहले से अधिक दरें लागू थीं। हालांकि, कुछ उत्पादों को इस नए टैरिफ से छूट दी गई है।
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