भोपाल 1 मार्च (आरएनएस)।मध्य प्रदेश शासन ने होली के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। राज्य सरकार ने पहले से घोषित अवकाश में संशोधन करते हुए अब 4 मार्च 2026 (बुधवार) को भी सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित कर दिया है।
मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव दिनेश कुमार मौर्य ने संशोधित आदेश जारी किया है। अब होली पर दो दिन की छुट्टी रहेगी। राज्य शासन ने होली के उपलक्ष्य में छुट्टियों की सूची में संशोधन करते हुए अब 4 मार्च 2026 को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है।
03 मार्च (मंगलवार): होली के पावन पर्व पर पहले से ही सार्वजनिक और सामान्य अवकाश घोषित है।
04 मार्च (बुधवार): राज्य शासन ने अब इस दिन भी ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881Ó के तहत सार्वजनिक और सामान्य अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है।
संशोधित आदेश: सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 01 मार्च 2026 को जारी इस नए आदेश ने 29 दिसंबर 2025 को जारी पुरानी छुट्टियों की सूची को संशोधित कर दिया है।

