० आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी हत्या, बलवा एवं धोखाधड़ी का अपराधिक रिकार्ड दर्ज है
० आरोपी के विरूद्ध धारा 296, 351(3), बीएनएस एवं 3(2)54 3(1), एससी/एसटी एक्ट को तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर
जांजगीर चांपा, 09 मार्च (आरएनएस)। प्रार्थी गेंदराम निवासी ग्राम लछनपुर धाना जांजगीर द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 24.02.2026 को ग्राम पंचायत लखनपुर के पंचायत भवन में बैठक रखा गया था बैठक में गांव का आरोपी रामगोपाल साहू भी उपस्थित था दोपहर करीबन 02.00 बजे बैठक में गांव के विकास कार्य के चर्चा के दौरान आरोपी द्वारा अनावश्यक विवाद किया जा रहा था जिसे प्रार्थी एवं बैठक में उपस्थित ग्रामवासियों के द्वारा समझाईस दिया जा रहा था। उसी दौरान आरोपी द्वारा प्रार्थी अश्लील गाली गलौज करते हुये धमकी देते हुये बोला कि वह पंचायत के नाम से अवैध वसूली करेगा, तुम्हारे में दम होगा तो रोक लेना जब प्रार्थी के द्वारा आरोपी को गाली गलौज करने से मना किया तो जान से मारकर खतम कर देने की धमकी दिया है। जिसे बैठक में उपस्थित लोगों के द्वारा बीच बचाव किया जिसकी सूचना रिपोर्ट पर में आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी सतरूपा तारम के नेतृत्व में अजाक पुलिस द्वारा आरोपी रामगोपाल साहू को पकड़ा जिसको घटना में संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किये जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। उपरोक्त कार्यवाही में डीएसपी सतरूपा तारम के नेतृत्व में निरीक्षक रंजीत सिंह कंवर, स:उनि रामेश्वर यादव, प्र. आरक्षक रामकृष्ण खैरवार, आरक्षक मंगल सिंह नेताम, संजय साहू का सराहनीय योगदान रहा।
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