राजनांदगांव 15 मार्च (आरएनएस) थाना बसंतपुर क्षेत्र में आम जनता को डराने-धमकाने वाले आदतन बदमाश प्रदीप पटेल को माननीय न्यायालय ने सश्रम कारावास और अर्थदण्ड की सजा सुनाकर कानून के हाथ मजबूत होने का संदेश दिया। आरोपी प्रदीप पटेल, पिता जोहन पटेल, उम्र 25 वर्ष, निवासी सागरपारा, थाना बसंतपुर, पर मुखबिर से सूचना मिली थी कि वह सार्वजनिक स्थान पर धारदार चाकू लहराकर लोगों को भयभीत कर रहा है।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए मौके पर घेराबंदी की और उसके कब्जे से लोहे का धारदार नुकीला पट्टीनुमा चाकू जप्त किया। आरोपी के खिलाफ थाना बसंतपुर में आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया और न्यायिक अभिरक्षा में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण की विवेचना के बाद अभियोग पत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री मनीष कुमार ने 09 मार्च 2026 को प्रदीप पटेल को आयुध अधिनियम 1959 की धारा 25(1-ख) के तहत दोषी मानते हुए दो वर्ष सश्रम कारावास और 1,000 रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी बसंतपुर निरीक्षक एमन साहू और उनि. नरेश सार्वा की सराहनीय भूमिका रही। इस फैसले ने स्पष्ट संदेश दिया कि आम जनता को भयभीत करने वाले अपराधियों पर पुलिस और न्यायपालिका दोनों ही सख्ती से कार्रवाई करने में सक्षम हैं।

