कोलकाता ,23 मार्च (आरएनएस)। कलकत्ता हाई कोर्ट की एकल पीठ ने आज (सोमवार) को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी को बड़ी राहत दी है। अदालत ने उत्तर 24 परगना जिले के खड़दह थाने में दर्ज एफआईआर के मामले में उन्हें अंतरिम संरक्षण प्रदान करते हुए पुलिस को किसी भी तरह की कार्रवाई करने से रोक दिया।
जस्टिस अजय कुमार मुखर्जी की एकल पीठ ने यह आदेश देते हुए कहा कि अगले 12 सप्ताह (जुलाई तक) पुलिस सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम जिसमें गिरफ्तारी भी शामिल है नहीं उठा सकेगी। मामले की अगली सुनवाई जुलाई में निर्धारित की गई है।
इस बार सुवेंदु अधिकारी एक साथ दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें पूर्व मेदिनीपुर जिले की नंदीग्राम विधानसभा सीट शामिल है, जहां वे वर्तमान विधायक हैं। दूसरी ओर, दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर सीट से उनका सीधा मुकाबला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से है। इस वजह से यह चुनाव राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है।
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