रायपुर, 23 मार्च (आरएनएस)। जिले के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कॉलेज स्तर) के आवेदन हेतु ऑनलाइन पंजीयन की तिथि में वृद्धि की गई है। जिले के समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित वेबसाइट द्धह्लह्लश्च://श्चशह्यह्लद्वड्डह्लह्म्द्बष्-ह्यष्द्धशद्यड्डह्म्ह्यद्धद्बश्च.ष्द्द.ठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ?/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन/पंजीयन (नवीन/नवीनीकरण) की अंतिम तिथि 23 मार्च 2026 से बढ़ाकर 27 मार्च 2026 तक कर दी गई है। वहीं संस्थाओं द्वारा प्रस्ताव लॉक करने की अंतिम तिथि 29 मार्च 2026, तथा शासकीय संस्थाओं/जिला कार्यालय द्वारा सैंक्शन ऑर्डर लॉक करने की अंतिम तिथि 30 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। जिला कार्यालय द्वारा भुगतान प्रस्ताव राज्य कार्यालय को 31 मार्च 2026 तक भेजा जाएगा। छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय-सीमा 2.50 लाख रुपये प्रतिवर्ष, अन्य पिछडा वर्ग हेतु आय-सीमा 1.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष, सक्षम अधिकारी द्वारा स्थाई जाति प्रमाणपत्र, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र एवं विद्यार्थी के अध्ययनरत पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम इत्यादि दस्तावेज अनिवार्य है निर्धारित तिथि के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। वर्ष 2025-26 से संस्थानों के लिए जियो-टैगिंग अनिवार्य कर दी गई है। जियो-टैगिंग नहीं करने पर संबंधित संस्था के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही विद्यार्थियों को एनएसपी पोर्टल के माध्यम से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना भी अनिवार्य होगा। साथ ही नई संस्थाओं के संस्था प्रमुख एवं संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी का बायोमेट्रिक ऑथेन्टिकेशन किया जाना अनिवार्य है।
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