031 मार्च तक टैक्स जमा करने की अपील, देरी पर 17त्न अधिभार और कुर्की-सीलबंदी का खतरा
रायपुर,24 मार्च (आरएनएस)। रायपुर नगर निगम ने संपत्तिकर वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाया है। निगम के सभी 10 जोन कार्यालयों के राजस्व काउंटर 26 मार्च से 31 मार्च तक शासकीय अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे, ताकि नागरिक आसानी से अपना बकाया कर जमा कर सकें।निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नागरिक जोन कार्यालय जाकर ऑफलाइन भुगतान कर सकते हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन सुविधा के लिए ‘मोर रायपुर मोबाइल ऐप और निगम की आधिकारिक वेबसाइट भी उपलब्ध है।
राजस्व विभाग ने बड़े बकायादारों को चेतावनी दी है कि यदि समय पर बकाया राशि जमा नहीं की गई, तो उनके खिलाफ कुर्की और सीलबंदी जैसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए संबंधित प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।
निगम ने सभी करदाताओं से अपील की है कि वे 31 मार्च 2026 की अंतिम तिथि से पहले अपना सम्पत्तिकर जमा कर दें। निर्धारित समय सीमा के बाद भुगतान करने पर 17 प्रतिशत अधिभार के साथ वसूली की जाएगी।प्रशासन ने विशेष रूप से बड़े बकायादारों से कहा है कि वे तत्काल बकाया राशि जमा कर अनावश्यक कार्रवाई से बचें।
००००
Login
अपनी भाषा में समाचार चुनने की स्वतंत्रता | देश की श्रेष्ठतम समाचार एजेंसी

