रायपुर, 30 मार्च (आरएनएस)। नगर पालिक निगम रायपुर के राजस्व विभाग ने शहर के सभी 70 वार्डों में बड़े बकायादारों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा तक बकाया राशि जमा नहीं करने पर कुर्की और सीलबंदी जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
निगम ने सभी सम्पत्तिकरदाताओं से अपील की है कि वे 31 मार्च 2026 तक अपना बकाया कर जमा कर दें। तय तिथि के बाद भुगतान नहीं करने पर 17 प्रतिशत अधिभार के साथ राजस्व वसूली की जाएगी, जिससे अतिरिक्त आर्थिक बोझ और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम के सभी 10 जोन कार्यालयों के राजस्व विभाग और सदर काउंटर 31 मार्च तक, महावीर जयंती के शासकीय अवकाश के दिन भी, सामान्य कार्यदिवस की तरह खुले रहेंगे। नागरिक अपने नजदीकी जोन कार्यालय जाकर कर का भुगतान कर सकते हैं।
इसके अलावा, ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है। नागरिक ‘मोर रायपुरÓ ऐप डाउनलोड कर या नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे ही सम्पत्तिकर सहित अन्य निगम करों का आसानी से भुगतान कर सकते हैं।
निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस सरल सुविधा का लाभ उठाकर समय पर कर जमा करें और अनावश्यक परेशानी से बचें।
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