दतिया 31 मार्च (आरएनएस)। जिला मजिस्ट्रेट स्वप्निल वानखड़े द्वारा पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर तीन व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। यह निर्णय संबंधित मामलों में गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने और शस्त्र के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए लिया गया।
पहले प्रकरण में लाइसेंसधारी नरेश रावत पिता रामसेवक रावत, निवासी पचोखरा थाना गोराघाट के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन हुआ है और भविष्य में शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका है, जिसके चलते उनका शस्त्र लाइसेंस निलंबित किया गया।
दूसरे मामले में राजेन्द्र सिंह पिता देवी सिंह गुर्जर, निवासी बड़ोनकला थाना गोराघाट के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज होने के साथ ही उन्हें न्यायालय द्वारा दंडित भी किया जा चुका है। इस आधार पर उनके शस्त्र लाइसेंस को निलंबित करने का आदेश जारी किया गया।
तीसरे प्रकरण में गरिमा शुक्ला पति रविकांत शर्मा उर्फ फन्नू पोरिया, निवासी बड़ोनकला थाना गोराघाट के मामले में उनके पति द्वारा लाइसेंसी शस्त्र के दुरुपयोग कर फायरिंग किए जाने की घटना सामने आई है। इस कारण लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन और जनसुरक्षा के मद्देनजर उनका लाइसेंस भी निलंबित किया गया।
जिला प्रशासन ने तीनों मामलों में संबंधित व्यक्तियों को निर्देशित किया है कि वे अपने शस्त्र एवं लाइसेंस तत्काल संबंधित थाने में जमा कराएं। प्रशासन का कहना है कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु यह कार्रवाई की गई है।

