जौनपुर 2 अप्रैल (आरएनएस ) । जिला समाज कल्याण अधिकारी ने अवगत कराया है कि नवीन शासनादेश के द्वारा वृद्वावस्था पेंशन योजनान्तर्गत आवेदक की आयु की गणना हेतु आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि को आयु के प्रमाण के रूप में मान्यता नही दिये जाने का निर्णय लिया गया है। शासनादेश के अनुसार आवेदक की आयु का प्रमाण (परिवार, कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति) अथवा शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का अंकन होगा, को ही मान्य किया गया है। सभी को अवगत कराया जाता है कि संशोधित शासनादेश के अनुसार आवेदन करना सुनिश्चित करें।
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