सुकमा, 02 अप्रैल (आरएनएस)। प्राकृतिक आपदा से पीडि़त परिवार को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने कलेक्टर अमित कुमार ने स्वीकृति दी है। जिसके अन्र्तगत पानी में डूबने से मृत्यु प्रकरण में मृतिका सुकड़ी मंडावी पति स्व. देवा मंडावी मृतक के निकटतम जीवित वैध वारिस (मृतिका के पुत्र) सोमरू पिता स्व. देवा और मासा पिता स्व. देवा को, मृतक दिरदो संजू पिता दिरदो हांदा, मृतक के निकटतम जीवित वैध वारिस (मृतक के पिता) दिरदो हांदा पिता दिरदो सोमड़ा एवं (मृतक की माता) दिरदो रामें पति दिरदो हांदा को, मृतक कवासी महादेव पिता कवासी हड़मा, मृतक के निकटतम जीवित वैध वारिस कमंश: (मृतक के पिता) कवासी हड़मा पिता स्व. मंगडू एवं (मृतक की माता) कवासी हिंगे पति कवासी हड़मा को, मृतिका कुहराम कामे पति कुहराम देवा,मृतक के निकटतम जीवित वैध वारिस (मृतिका के पति) कुहराम देवा पिता कुहराम हड़मा को क्रमश: प्रत्येक परिवारो का 4-4 लाख रूपए की स्वीकृति दी गई है।
जहरीले साफ के काटने से मृत्यु होने के कारण मृतिका पोडिय़ाम देवे पति स्व. पोडिय़ाम जोगा मृतक के निकटतम जीवित वैध वारिस मृतिका की पुत्री कु0 पोडियाम नित्या पिता स्व0 पोडियाम जोगा को 4 लाख रूपए की स्वीकृति दी गई है।
०
अपनी भाषा में समाचार चुनने की स्वतंत्रता | देश की श्रेष्ठतम समाचार एजेंसी

