-मामला पांच साल पहले पूर्व जिला पंचायत सदस्य पर प्राणघातक हमला कर धमकाने का
अयोध्या 2 अप्रैल (आरएनएस)। वर्ष 2021 को राजनैतिक रंजिश को लेकर मया के पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुनील कुमार वर्मा पर फायरिंग कर जान से मारने की धमकी देने एवं जबरदस्ती अपनी गा?ी में लादकर ले जाने के प्रयास के बहुचर्चित मामले में भाजपा नेता दिलीप वर्मा अपने अन्य तीन साथियों के साथ बरी हो गये। यह फैंसला तृतीय न्यायिक मजिस्ट्रेट आशुतोष सिंह ने भाजपा नेता समेत तीन आरोपियों सत्य प्रकाश वर्मा, अरविंद वर्मा, राकेश यादव पर अपराध साबित न होने पर गुरूवार को सुनाया है। इसके पहले सभी आरोपी अपने अधिवक्ता अजय वर्मा के साथ संबंधित कोर्ट में फैसले के समय उपस्थित हुए।
यह घटना अयोध्या जनपद के गोसाईगंज थाना अन्तर्गत मया बाजार का वर्ष 2021 का है। बचाव पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय वर्मा ने पैरवी किया। तर्क दिया कि सभी निर्दोष हैं राजनैतिक रंजिश के कारण फर्जी फसाया गया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 20 अप्रैल 2021 की रात्रि 10.30 बजे गोसाईगंज के दहीरपुर गांव निवासी जिला पंचायत सदस्य सुनील कुमार वर्मा खाना खाकर अपने घर से निकल कर गांव के बाहर बैठे थे तभी दो काली सफारी व एक सफेद रंग की कार से दिलीप वर्मा, सत्य प्रकाश वर्मा, अरविंद वर्मा, राकेश यादव व पांच अन्य लोग उसके पास आये। राजनैतिक रंजिश के कारण उन लोगों ने जिप सदस्य के ऊपर फायर कर दिया। इसके बाद उन लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी देते हुए जबरदस्ती गा?ी में लादकर महबूबगंज की तरफ ले गये इसी बींच किसी तरह वह गा?ी से कूदकर भाग गया। घटना की रिर्पोट थाना गोसाईगंज में सुनील वर्मा की तहरीर पर दिलीप वर्मा समेत चार हमलावरों के विरूद्ध थाना गोसाईगंज में मु.अ.सं. 110/21 अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना के बाद चारो के विरूद्ध विवेचक ने आरोप पत्र संबंधित कोर्ट में प्रस्तुत किया।
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