0 कोलाहल अधिनियम व मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण
0 अनुमति के बिना डीजे संचालन या शर्तों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्यवाही
रायपुर, 03 अप्रैल (आरएनएस)। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के पश्चिम ज़ोन अंतर्गत थाना कबीर नगर क्षेत्र में बिना वैध पुलिस अनुमति के डीजे संचालन किए जाने पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की गई है। उक्त कार्रवाई कोलाहल अधिनियम एवं मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के तहत करते हुए डीजे वाहन/उपकरण जप्त किया गया है।
पुलिस उपायुक्त पश्चिम ज़ोन क्षेत्र में थाना कबीर नगर द्वारा की गई कार्यवाही में जांच के दौरान पाया गया कि डीजे संचालक 01) नंदी किशोर सुनानी जो मूलत: जूनागढ उडि़सा का निवासी है, एवं 02) दुष्यंत साहू खपरीपारा जिला गरियाबंद द्वारा बिना वैध पुलिस अनुमति के डीजे का संचालन किया जा रहा था, जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने की स्थिति निर्मित हो रही थी।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में डीसीपी पश्चिम ज़ोन की अध्यक्षता में डीजे, साउंड सिस्टम, धुमाल पार्टी एवं टेंट संचालकों की बैठक आयोजित कर स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि बिना अनुमति किसी भी स्थिति में डीजे का संचालन नहीं किया जाएगा। शोर-शराबे से परहेज करने की अपील भी की गई थ।पूर्व में दी गई चेतावनी एवं अपील के बावजूद नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित डीजे संचालक के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम एवं मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई करते हुए डीजे वाहन को जप्त किया गया है।
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले किसी भी अवैध डीजे संचालन पर आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, तथा बिना अनुमति संचालन करने वालों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
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