दुर्ग 5 अप्रैल (आरएनएस) शहर में संपत्तिकर को लेकर नगर पालिक निगम ने साफ संदेश दे दिया है कि अब लापरवाही महंगी पड़ेगी, क्योंकि 30 अप्रैल 2026 तक टैक्स जमा करने पर जहां पूरी तरह पेनाल्टी से राहत मिलेगी वहीं 1 मई के बाद यही बकाया टैक्स 17 प्रतिशत तक सरचार्ज के साथ वसूला जाएगा, 05 अप्रैल को निगम प्रशासन ने अंतिम तिथि बढ़ाकर करदाताओं को एक बड़ा मौका दिया है ताकि अधिक से अधिक लोग इस छूट का लाभ उठा सकें, लेकिन इसके साथ ही सख्ती के संकेत भी साफ हैं, राजस्व विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं कि बकायादारों के खिलाफ घर-घर जाकर वसूली अभियान चलाया जाए, यानी अब नोटिस नहीं सीधे दरवाजे पर दस्तक होगी, निगम का फोकस सिर्फ वसूली नहीं बल्कि सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग पर भी है, इसलिए टीमों को हर कार्रवाई की फोटो व्हाट्सएप पर अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि हर कदम पर नजर रखी जा सके, मौजूदा स्थिति में अंतिम तिथि तक सिर्फ 25 दिन शेष हैं और निगम लगातार अपील कर रहा है कि नागरिक समय रहते टैक्स जमा कर अतिरिक्त शुल्क से बचें, दिलचस्प बात यह है कि शनिवार और रविवार जैसे अवकाश के दिनों में भी बड़ी संख्या में लोग निगम कार्यालय पहुंचकर टैक्स जमा कर रहे हैं जो शहरवासियों की बढ़ती जागरूकता और जिम्मेदारी को दर्शाता है, निगम प्रशासन ने ऑनलाइन भुगतान को भी बढ़ावा देने की बात कही है ताकि लोग घर बैठे ही अपना बकाया क्लियर कर सकें और लाइन में लगने से बचें, पूरे अभियान का मकसद सिर्फ राजस्व जुटाना नहीं बल्कि शहर के विकास में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है, क्योंकि यही टैक्स सड़क, सफाई, पानी और बुनियादी सुविधाओं का आधार बनता है, निगम की सीधी अपील है कि 30 अप्रैल से पहले अपना संपत्तिकर जमा करें और पेनाल्टी से पूरी तरह राहत पाएं, क्योंकि इसके बाद सिस्टम नहीं, सीधा सरचार्ज और सख्त कार्रवाई ही आपका इंतजार कर रही होगी।
Login
अपनी भाषा में समाचार चुनने की स्वतंत्रता | देश की श्रेष्ठतम समाचार एजेंसी

