कोंडागांव, 09 अप्रैल (आरएनएस)। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव खिलावन राम रीगरी* के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव गायत्री साय के नेतृत्व में आज साप्ताहिक बाजार ग्राम बम्हनी में विधिक साक्षरता शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।
इस शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों एवं आमजनों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना तथा विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी प्रदान करना रहा।
शिविर में प्रतिधारक अधिवक्ता सुरेन्द्र भट्ट एवं अधिकार मित्र रंजन बैध व लोकेश यादव के द्वारा आम नागरिकों को नि:शुल्क विधिक सहायता योजना, महिला एवं बाल संरक्षण कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम, मोटर यान अधिनियम, श्रम कानून तथा साइबर अपराध से बचाव संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। साथ ही 09 मई 2026 को होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में ग्रामीणों को उनके प्रकरणों को आपसी समझौते के माध्यम से निपटारा किये जाने हेतु प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को बताया गया कि वे आर्थिक रूप से कमजोर होने की स्थिति में भी नि :शुल्क विधिक सहायता/सलाह प्राप्त कर सकते है। इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव द्वारा संचालित हेल्पलाईन एवं अन्य सेवाओं की जानकारी भी साझा की गई।
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