रायपुर, 09 अप्रैल (आरएनएस)। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी अध्यक्ष अमित बघेल को 14 प्राथमिकी में हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। लेकिन हाईकोर्ट की शर्त है कि तीन महीने तक रायपुर में नहीं रहेंगे। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया।
अमित बघेल के खिलाफ तेलीबांधा, कोतवाली और देवेंद्र नगर थानों में मामले दर्ज थे। ये सभी मामले रायपुर के विभिन्न थानों में दर्ज किए गए थे। उन पर प्रेस बयान के माध्यम से समाज विशेष पर टिप्पणी करने का आरोप था। हाईकोर्ट ने इन आरोपों से जुड़े मामलों में उन्हें अंतरिम जमानत दी है।
यह राहत उनके लिए एक बड़ी कानूनी जीत मानी जा रही है। कोर्ट ने जमानत देते समय एक अहम शर्त भी रखी है। इस शर्त के अनुसार, अमित बघेल अगले तीन महीने तक रायपुर शहर में नहीं रह पाएंगे। उन्हें सिर्फ कोर्ट में पेशी के लिए ही रायपुर आने की अनुमति होगी।
इस फैसले से उन्हें कुछ समय के लिए कानूनी प्रक्रियाओं से राहत मिली है।
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