नई दिल्ली,09 अपै्रल (आरएनएस)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल के दस्तावेजों के परीक्षण की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज संजय जिंदल ने मिशेल और उसके वकील को निर्देश दिया कि वो 21 और 22 अप्रैल को सीबीआई मुख्यालय जाकर दस्तावेजों का परीक्षण कराएं.
कोर्ट ने कहा कि इसके अलावा मिशेल और उनके वकील 18 अप्रैल को पेन ड्राईव का परीक्षण कर सकते हैं. कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वो उन दस्तावेजों का परीक्षण करने में सहयोग करेंगे जो डिजिटल उपकरण में स्टोर कर रखे गए हैं. कोर्ट ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि वो मिशेल को उक्त तिथियों पर सुबह साढ़े दस बजे लेकर जाएं और शाम साढ़े पांच बजे वापस लाएं.
बता दें कि 8 अप्रैल को हाईकोर्ट ने मिशेल की ओर से भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुए प्रत्यर्पण संधि को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था.
अगस्ता वेस्टलैंड से 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद के मामले में 3600 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला दर्ज किया गया है. 3600 करोड़ रुपये के इस घोटाले में ईडी ने मिशेल को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था. मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर 4 दिसंबर 2018 को भारत लाया गया था. 23 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.
चार्जशीट में 13 को आरोपी बनाया गया है. 19 सितंबर 2020 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी सापोनारो और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी समेत 13 को आरोपी बनाया गया है.
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