नई दिल्ली,09 अपै्रल (आरएनएस)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ दर्ज मामले में एक गवाह का बयान दर्ज किया गया. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को करने का आदेश दिया.
गवाह निधि भारद्वाज के बयान दर्ज किए गए. आरोपी जगदीश टाइटलर की ओर से पेश वकील अनिल कुमार शर्मा ने निधि भारद्वाज का क्रास-एग्जामिनेशन किया. कोर्ट में गवाह मनमोहन कौर का डेथ सर्टिफिकेट पेश किया गया. उसके बाद कोर्ट ने मनमोहन कौर का नाम गवाहों की सूची से हटाने का आदेश दिया.
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी सीपी विनोद कुमार को अगले गवाह के रुप में समन जारी करने की मांग की जिसके बाद कोर्ट ने सीपी विनोद कुमार को 24 अप्रैल को अपने बयान दर्ज कराने के लिए समन जारी करने का आदेश दिया.
बता दें कि 12 जुलाई 2025 को गवाह हरपाल कौर बेदी के बयान दर्ज किए गए थे. हरपाल कौर बेदी ने आरोपी जगदीश टाइटलर की कोर्ट में पहचान की थी. हरपाल कौर बेदी ने कहा था कि जगदीश टाइटलर की ओर से जान से मारने की धमकियां मिली जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.
हरपाल कौर ने घटना वाले दिन का वाकया बताते हुए कहा था कि पुलबंगश गुरुद्वारे पर जगदीश टाइटलर आया और उसने भीड़ को उकसाया. टाइटलर के उकसाने के बाद भीड़ ने गुरुद्वारा जलाया और तीन सिखों को मार डाला.
बता दें कि कोर्ट ने 4 अगस्त 2023 को जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत दी थी. कोर्ट ने 26 जुलाई 2023 को जगदीश टाइटलर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. सीबीआई ने इस मामले में टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 109 और 302 के तहत आरोप लगाया है. सीबीआई के मुताबिक टाइटलर ने भीड़ को उकसाया था, जिसके बाद भीड़ ने पुलबंगश के गुरुद्वारे में आग लगा दी थी.
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