जशपुरनगर, 11 अप्रैल (आरएनएस)। सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक ने श्रीमति मोती चौहान (ऑपरेटर जीवनदीपकर्मी) जिला चिकित्सालय जशपुर को मरीज के परिजनो के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने के संबंध मे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए 5 दिन का दिया समय।
सिविल सर्जन ने नोटिस में उल्लेख किया है कि सोशल मिडिया फेसबुक में प्रकाशित/अपलोड विडियो वायरल के को संज्ञान में लेते हुए दिनांक 08.04.2026 को सोशल मिडिया में प्रसारित विडियो में यह ज्ञात हो रहा है, कि मरीज के परिजन के साथ आयुष्मान कार्ड को चालू करने के संबंध में आपके द्वारा मरीज के परिजन के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। विडियो मे यह परिलक्षित हो रहा है कि मरीज सुबह से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन अरोगय योजना का लाभ लेने के लिए आयुष्मान कांऊटर में बार-बार अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है, किन्तु आपके द्वारा किसी प्रकार की समस्या होने का शांतिपूर्वक निदान न बताया जाकर संबधित से अभद्रतापूर्ण चिलाकर बात किया जा रहा है जो कि पूर्णत: करना छ0ग0 सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत है। चूंकि आप एक शासकीय कार्यालय में अपने कर्तव्यों का निर्वाहन कर रहे है, कदाचित यह व्यवहार मान्य नहीं है।
अत: इस संबंध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 05 दिवस में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
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