रायगढ़ 11 अप्रैल (आरएनएस) अब सिगरेट और गुटखा खुलेआम बेचने और सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि 11 अप्रैल 2026 को कोटपा एक्ट के तहत पुलिस ने ऐसा सख्त अभियान चलाया कि चौक-चौराहों से लेकर पान ठेलों, चाय दुकानों, होटल-ढाबों और फुटपाथ तक हर जगह एक साथ कार्रवाई कर दी गई और देखते ही देखते 30 मामलों में चालानी कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूल लिया गया, यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक शशिमोहन सिंह के निर्देशन में हुई, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी के मार्गदर्शन और एसडीओपी खरसिया प्रभात पटेल के नेतृत्व में जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों की पुलिस टीमें एक साथ मैदान में उतरीं, अभियान के दौरान खास तौर पर उन जगहों को टारगेट किया गया जहां लोगों की भीड़ ज्यादा रहती है और नियमों का खुला उल्लंघन होता है, पुलिस ने खरसिया थाना क्षेत्र के मदनपुर इलाके में 20 प्रकरण दर्ज किए जबकि सिटी चौकी क्षेत्र में 10 प्रकरण सामने आए, जांच के दौरान दुकानदार खुलेआम सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू और गुटखा बेचते मिले, कई लोग सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते पकड़े गए और कोटपा एक्ट के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते दिखे, पुलिस ने मौके पर ही चालान काटे, जुर्माना वसूला और सख्त चेतावनी दी कि आगे नियम तोड़े तो सीधी कानूनी कार्रवाई होगी, इस दौरान पुलिस टीमों ने सिर्फ कार्रवाई ही नहीं की बल्कि लोगों को तंबाकू और धूम्रपान के नुकसान के बारे में समझाया और जागरूक भी किया, पुलिस ने साफ किया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पूरी तरह प्रतिबंधित है, स्कूल-कॉलेज और भीड़भाड़ वाले इलाकों के आसपास तंबाकू की बिक्री अवैध है और नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचना सीधा अपराध है, अभियान के बाद पूरे शहर में संदेश साफ है कि अब नियम तोड़ने वालों को कोई छूट नहीं मिलेगी और आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, वहीं पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि नशामुक्त रायगढ़ बनाने में सहयोग करें और किसी भी उल्लंघन की सूचना तुरंत दें, क्योंकि अब रायगढ़ में सिर्फ कानून चलेगा, लापरवाही नहीं।
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