कुशीनगर, 13 अप्रैल (आरएनएस)। जनपद में रबी वर्ष 2025-26 की मुख्य फसलों, गेहूँ एवं लाही,
सरसों पर क्राप कटिंग प्रयोगों की शुद्धता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा निर्गत पत्र के अनुपालन में जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। उक्त के क्रम में जनपद के राजस्व, कृषि एवं विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा फसल कटाई स्तर पर अनिवार्य निरीक्षण हेतु ग्राम एवं फसल का आवंटन करते हुए सूची जारी की गई है।
रबी 2025-26 हेतु नामित अधिकारियों की विस्तृत सूची में जनपद स्तरीय, तहसील स्तरीय एवं विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों को विभिन्न ग्रामों में निरीक्षण हेतु नामित किया गया है, जिसमें पडरौना, खड्डा, कसया, हाटा, कप्तानगंज, तमकुहीराज, सेवरही, दुदही, विशुनपुरा एवं नेबुआ नौरंगिया आदि क्षेत्रों के ग्राम सम्मिलित हैं। तहसील स्तर पर इन प्रयोगों की सफलता हेतु उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार को उत्तरदायी बनाया गया है। निर्देशित किया गया है कि निर्धारित तिथियों पर संबंधित लेखपाल/राजस्व निरीक्षक को अन्य किसी कार्य में न लगाया जाए, जिससे क्राप कटिंग प्रयोग प्रभावित न हों। साथ ही चयनित खेत का खसरा संख्या, कृषक का नाम, कटाई तिथि/परिवर्तित तिथि आदि की सूचना लेखपाल/राजस्व निरीक्षक द्वारा कटाई तिथि से एक सप्ताह पूर्व संबंधित निरीक्षण अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। फसल बीमा योजना के अंतर्गत चयनित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा सह-अवलोकन किया जाना अनिवार्य होगा। संबंधित उप जिलाधिकारी/तहसीलदार के माध्यम से उन्हें क्राप कटिंग की तिथियों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। सभी नामित निरीक्षण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित तिथि पर स्वयं स्थल पर उपस्थित होकर क्राप कटिंग प्रयोग का निरीक्षण करें तथा अपनी निरीक्षण आख्या निर्धारित प्रारूप में तीन दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। निरीक्षण आख्या में तहसील, ग्राम, खेत (खसरा संख्या), कृषक का नाम, कटाई तिथि, फसल का नाम एवं उपज (किलोग्राम में) का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा। यह भी निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक क्राप कटिंग प्रयोग भारत सरकार द्वारा विकसित सी0सी0 एग्री ऐप एवं जी0सी0एस0 ऐप के माध्यम से ही संपादित कराया जाए।
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