राजनांदगांव 17 अप्रैल (आरएनएस) थाना गैंदाटोला क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया जहां 12 मार्च 2026 को एक नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगाने की घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया, बालिका के पिता की शिकायत पर अपहरण का मामला दर्ज होते ही पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और अपराध क्रमांक 13/2026 के तहत धारा 137(2) बीएनएस में मामला कायम कर अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू की, हर एंगल से जांच हुई, मुखबिर सक्रिय किए गए, तकनीकी साक्ष्य खंगाले गए और इसी बीच जिले में चल रहे ऑपरेशन “मुस्कान” के तहत अहम सुराग हाथ लगा कि बालिका महासमुंद जिले के बिरकोनी इलाके में है, सूचना मिलते ही थाना गैंदाटोला की टीम बिना देर किए मौके के लिए रवाना हुई और दबिश देकर नाबालिग बालिका को आरोपी के कब्जे से बरामद कर लिया, जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि आरोपी राजकुमार वर्मा, पिता रूपलाल वर्मा, उम्र 21 साल, निवासी ग्राम आमगांव, थाना छुरिया, जिला राजनांदगांव ने बालिका को शादी का लालच देकर अपने साथ भगाया और उसके साथ लगातार शारीरिक शोषण करता रहा, पुलिस ने आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ धारा 137(2), 87, 64(2)(M), 65(1) भारतीय न्याय संहिता और 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया, पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन और एसडीओपी डोंगरगांव मंजुलता बाज के पर्यवेक्षण में अंजाम दी गई, थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार साहू के नेतृत्व में गठित टीम जिसमें सउनि मेघनाथ सिन्हा, आरक्षक मोहित साहू, नरेश प्रधान और जलेश्वर मंडावी शामिल थे, ने इस ऑपरेशन को सफल बनाया, यह घटना एक बार फिर चेतावनी देती है कि मासूमियत का फायदा उठाकर अपराध करने वालों के लिए कानून अब बेहद सख्त और सतर्क है ।
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