बेंगलुरु,22 अपै्रल (आरएनएस)। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर कानूनी मुसीबत में फंस गए हैं. मंगलवार को एक स्थानीय अदालत ने तुमकुरु पुलिस को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और जांच करने का आदेश दिया. उन पर अपने गृह जिले तुमकुरु में एक स्थानीय कबड्डी मैच के दौरान सट्टेबाजी में 500 रुपये हारने का दावा करने का आरोप है.
एच आर नागभूषण नामक शख्स की निजी शिकायत पर सुनवाई करते हुए, जिसमें परमेश्वर के खिलाफ अवैध सट्टेबाजी में शामिल होने के लिए कार्रवाई की मांग की गई थी, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के एन शिवकुमार ने तुमकुरु पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने और परमेश्वर तथा तुमकुरु के उपायुक्त के खिलाफ जांच शुरू करने का निर्देश दिया.
यह घटना हाल ही में 19 अक्टूबर 2025 को तुमकुरु में आयोजित एक कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान हुई थी. इस दौरान जी. परमेश्वर ने जिला कलेक्टर के साथ 500 रुपए की एक छोटी सी शर्त लगाई थी. विजयपुरा और दक्षिण कन्नड़ टीमों के बीच एक कबड्डी मैच के बाद, परमेश्वर ने मीडिया के सामने दावा करते हुए कहा था कि, वह 500 रुपये हार गए. परमेश्वर ने कहा कि, जिला कलेक्टर और उन्होंने शर्त लगाई थी. परमेश्वर शर्त हार गए थे.
न्यूज चैनलों पर उनके बयान दिखाए जाने के बाद, नागभूषण ने होम मिनिस्टर और जिला कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन पर खुलेआम सट्टेबाजी में शामिल होने और इसे बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया. नागभूषण ने दावा किया कि बीएनएस एक्ट की धारा 112(2) और 45 के तहत यह एक सजा का अपराध है.
हालांकि, पुलिस ने शिकायत को यह कहते हुए बंद कर दिया कि यह बेबुनियाद है और इसके लिए संबंधित अधिकारी से पहले से मंजूरी नहीं ली गई है, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
कोर्ट ने कहा कि चूंकि अपराध गृह मंत्री और जिला कलेक्टर के काम के दायरे में नहीं आते हैं, इसलिए संबंधित अधिकारियों से पहले से मंजूरी जरूरी नहीं है और तुमकुरु जिले के कोराटागेरे तालुक में कोडोगेहल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और जांच शुरू करने का आदेश दिया.
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