जौनपुर 28 अप्रैल (आरएनएस)। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी दिव्या शुक्ला ने अवगत कराया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत दम्पत्ति मे युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15000 व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20000 तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35000 धनराशि का प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदत्त किया जाता है। जिसके लिए पात्रता की शर्ते निम्नवत् है:- शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हों। युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हों । दम्पत्ति में कोई आयकरदाता न हों। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांग प्रमाणपत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए । ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होगें जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हों। दिव्यांगजन योजना का लाभ प्राप्त करना चाह रहे हैं वे शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन पद पर आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दम्पत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम् फोटो, आय प्रमाण-पत्र, युवक एवं युवती का आयु प्रमाणपत्र (जिसमें जन्मतिथि का अंकन हों), सक्षम प्राधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाणपत्र, रजिस्ट्रीकृत बैंक खाता में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण-पत्र एवं युवक एवं युवती की आधारकार्ड की छायाप्रति पोर्टल पर अपलोड किये जायेंगे। ऑनलाइन सबमिट आवेदनपत्र की प्रिंट की प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्डकापी जिला दिव्यांजन सशक्तीकरण कार्यालय जौनपुर में जमा करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्यदिवस में विकास भवन स्थिति जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है ।
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