लखनऊ 28 अप्रैल (आरएनएस ) । पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के अंतर्गत थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के एक मनबढ़ एवं दबंग व्यक्ति को उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत छह माह के लिए लखनऊ की सीमा से निष्कासित (जिलाबदर) करने का आदेश पारित किया गया है।पुलिस आयुक्त न्यायालय, लखनऊ में लोक शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से वाद संख्या 62(13)/2026 की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान विपक्षी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को सुना गया। राज्य की ओर से उपस्थित संयुक्त निदेशक अभियोजन अवधेश कुमार सिंह ने अपने तर्कों के माध्यम से विपक्षी को लखनऊ की सीमा से निष्कासित किया जाना उचित बताया।न्यायालय ने संयुक्त निदेशक अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद 27 अप्रैल 2026 को खुले न्यायालय में आदेश पारित किया। आदेश के तहत विपक्षी को गुण्डा घोषित करते हुए उसके आपराधिक कृत्यों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उसे लखनऊ की सीमा से छह माह के लिए निष्कासित (जिलाबदर) कर दिया गया।पुलिस के अनुसार जिलाबदर किया गया व्यक्ति परवेज उर्फ मुन्ना (36 वर्ष) पुत्र पुत्तन खान, निवासी डूडा कॉलोनी राधाग्राम थाना ठाकुरगंज क्षेत्र का रहने वाला है। उसके विरुद्ध पूर्व में थाना वजीरगंज एवं थाना ठाकुरगंज में मारपीट एवं अन्य गंभीर धाराओं में एक से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार की कार्यवाही का उद्देश्य क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना तथा असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।
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