रायपुर, 28 अप्रैल (आरएनएस)। संभागायुक्त महादेव कावरे द्वारा पिट एनडीपीएस के विभिन्न प्रकरणों में आरोपियों के विरुद्ध आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश के तहत आरोपियों को अधिकतम 6 माह के लिए जेल भेजा गया है।
इस कार्यवाही में रायपुर जिले के 33 आरोपी, बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के 15 आरोपी, धमतरी जिले के 3 आरोपी, गरियाबंद जिले के 2 आरोपी तथा महासमुंद जिले के 1 आरोपी को निरुद्ध किया गया है। पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 की धारा 11 के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस कमिश्नर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर संभागायुक्त द्वारा यह कार्यवाही की गई है।
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