नईदिल्ली,30 अपै्रल (आरएनएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों समायरा कपूर और कियान कपूर द्वारा दायर अंतरिम रोक की याचिका को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने बच्चों की सौतेली मां प्रिया कपूर को संजय कपूर द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों को नष्ट करने या बेचने से रोक दिया है। सुनवाई के दौरान जज ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि संपत्तियों को नष्ट या खत्म नहीं किया जाना चाहिए। इन संपत्तियों का संरक्षण किया जाना आवश्यक है।
कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी करते हुए दिवंगत व्यवसायी संजय कपूर की लगभग 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। पिछले साल जून में लंदन में हुए उनके निधन के बाद उनकी तीसरी पत्नी प्रिया सचदेवा कपूर और उनकी दूसरी पत्नी, करिश्मा के बच्चों के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। कोर्ट ने साफ किया कि अंतिम फैसला आने तक संपत्ति का कोई हिस्सा न बेचा जाएगा, ना नुकसान पहुंचाया जाएगा।
कियान और समायरा का आरोप है कि उनकी प्रिया कपूर ने संजय की एक फर्जी वसीयत तैयार की है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि प्रिया ने अदालत के समक्ष संजय कपूर की कुल संपत्तियों का अधूरा और गलत ब्यौरा पेश किया है। बच्चों ने याचिक में ये आरोप लगाया कि कोर्ट में संपत्तियों का अधूरा और गलत ब्यौरा दिया गया। इसमें संजय के कीमती पोलो घोड़े और लग्जरी कलाई घडिय़ों का जिक्र नहीं किया गया है।
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