कोप्पल (कर्नाटक),30 अपै्रल (आरएनएस)। अतिरिक्त जिला अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए भाजपा युवा मोर्चा के गंगावती नगर अध्यक्ष वेंकटेश कुरुबा उर्फ जेएनएन वेंकी हत्या मामले के छह आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. न्यायाधीश सदानंद नागप्पा नायक ने गुरुवार, 30 अप्रैल को यह फैसला सुनाया. सजा पाने वालों के नाम रवि, मैलारी, धनराज, भीमा, सलीम और गंगाधर गवली हैं.
एडीजे ने फैसला सुनाते हुए कहा, वेंकटेश मारुति नाम के एक युवक की हत्या का चश्मदीद गवाह था, जिसकी गंगावती रेलवे स्टेशन के पास पत्थर मारकर हत्या कर दी गई थी. आपने वेंकटेश की हत्या इसलिए की क्योंकि उसने अंत तक मारुति के इलाज और न्याय का समर्थन किया था. एक सभ्य समाज ऐसे कृत्यों को स्वीकार नहीं करता है. इसलिए, आपके आपराधिक इतिहास को देखते हुए मृत्युदंड (फांसी की सजा) दी जाती है.
सरकारी वकील एस. नागालक्ष्मी ने बताया, अदालत ने पहले वेंकटेश की घातक हथियारों से काटकर हत्या करने के मामले में छह आरोपियों को दोषी ठहराया था और सजा सुरक्षित रख ली थी. इसी के तहत आज न्यायाधीश ने छह लोगों को मौत की सजा सुनाई है. न्यायाधीश ने यह भी सलाह दी कि यदि आवश्यक हो तो दोषी उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं.
अभियोजन के अनुसार 8 अक्टूबर 2025 की देर रात, वेंकटेश खाना खाने के बाद अपने दोस्तों के साथ दोपहिया वाहन से जा रहे थे. तभी कार में सवार कुछ युवकों ने उनका पीछा किया और उन पर हमला कर दिया. जब वेंकटेश नीचे गिर गए, तो उन लोगों ने हथियारों से उन पर हमला किया.
गंभीर रूप से घायल वेंकटेश को आधी रात में ही सरकारी अस्पताल ले जाया गया, इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. पुलिस के अनुसार, इस हत्या की वजह पुरानी रंजिश और मारुति नाम के व्यक्ति के इलाज में मदद करना था.
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