कुशीनगर, 02 मई (आरएनएस)। जनपद में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ एवं अपराध नियंत्रण को प्रभावी बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी कुशीनगर द्वारा सख्त कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3(3) के अंतर्गत 13 व्यक्तियों को गुण्डा घोषित करते हुए 06 माह की अवधि के लिए जनपद की सीमाओं से निष्कासित किए जाने का आदेश जारी किया है।
जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के हवाले से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि उक्त कार्यवाही विस्तृत विवेचना एवं साक्ष्यों के आधार पर की गई है। जिसमें संबंधित व्यक्तियों की आपराधिक गतिविधियों को जनहित एवं लोक शांति के लिए प्रतिकूल पाया गया। आदेश के अनुसार सभी निष्कासित व्यक्तियों को निर्देशित किया गया है कि वे निष्कासन अवधि के दौरान जनपद की सीमा के बाहर रहेंगे तथा जहां भी रात्रि विश्राम करेंगे। उसकी सूचना संबंधित थानाध्यक्ष को अनिवार्य रूप से देंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के कोई भी निष्कासित व्यक्ति जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। हालांकि यदि किसी विशिष्ट न्यायिक आदेश के अनुपालन हेतु संबंधित व्यक्ति को जनपद के किसी न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक होगा। उसे धारा 4 के अंतर्गत पृथक से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिन व्यक्तियों के विरुद्ध यह कार्यवाही की गई है। उसमें अंकित पाण्डेय पुत्र सुनील पाण्डेय, निवासी वार्ड नं0 07 इन्दिरा नगर, कस्बा खड्डा, थाना खड्डा, जनपद कुशीनगर, रियाज पुत्र जलालुद्दीन, निवासी बसहिया बनवीरपुर, थाना कोतवाली पडरौना, जनपद कुशीनगर, गुड्डू पुत्र महन्थ यादव, निवासी सेमरिया बाजार, थाना कोतवाली पडरौना, जनपद कुशीनगर, परवेज आलम उर्फ सीसम पुत्र नैमुल्लाह, निवासी खैरटवा, थाना कप्तानगंज, जनपद कुशीनगर, गोरखनाथ मिश्र पुत्र गया मिश्र, निवासी रहसू, थाना कुबेरस्थान, जनपद कुशीनगर, मनोज कुशवाहा पुत्र स्व0 नथुनी कुशवाहा, निवासी जंगल बनवीरपुर, थाना कोतवाली पडरौना, जनपद कुशीनगर, आफताब अली पुत्र इसहाक, निवासी कसेरा टोली, थाना कोतवाली पडरौना, जनपद कुशीनगर, अरविन्द यादव पुत्र जयप्रकाश यादव, निवासी सरगटिया करनपट्टी, थाना सेवरही, जनपद कुशीनगर, संदीप तिवारी पुत्र स्व0 श्रीनाथ तिवारी, निवासी पटहेरवा टोला हतवा, थाना पटहेरवा, जनपद कुशीनगर, जोगेन्द्र उर्फ योगेन्द्र प्रसाद पुत्र मुख्या प्रसाद उर्फ मक्खा प्रसाद, निवासी पगरा पडऱी, थाना पटहेरवा, जनपद कुशीनगर, सुनील जायसवाल पुत्र सम्पत, निवासी बनकटा बाजार, थाना चौराखास, जनपद कुशीनगर, अभिषेक पुत्र हरेन्द्र, निवासी मिश्रौली, थाना खड्डा, जनपद कुशीनगर शामिल हैं। डीएम द्वारा आदेश की प्रति संबंधित थानाध्यक्षों एवं पुलिस अधीक्षक कुशीनगर को प्रेषित करते हुए निर्देशित किया गया है कि आदेश का तत्काल तामीला सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या न्यायालय को उपलब्ध कराई जाए। यह आदेश संबंधित व्यक्तियों को तामिला की तिथि से प्रभावी माना जाएगा। डीएम ने स्पष्ट किया है कि जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं आमजन में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने हेतु इस प्रकार की कार्यवाहियां आगे भी निरंतर जारी रहेंगी तथा अपराध एवं अराजक तत्वों के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जाएगी।
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