मेरठ ,02 मई (आरएनएस)। भूमि संरक्षण अधिकारी मेरठ ने जनपद के कृषकों को सूचित करते हुये बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत वर्षा जल संचयन हेतु सामान्य खेत तालाब योजना में कृषकों के निजी खेत पर तालाब खुदवाने हेतु इच्छुक कृषकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इसके अन्र्तगत एक कृषक को लघु तालाब पर मृदा कार्य की धनराशि रू0 82,600.00 का 50 प्रतिशत रू0 41,300.00 एवं पक्की संरचना (इनलेट) के निर्माण पर लागत रू0 22,400.00 का 50 प्रतिशत रू0 11,200.00 अर्थात तालाब की सम्पूर्ण लागत की धनराशि रू0 1,05,000.00 का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 52,500.00 (रूपये बावन हजार पाँच सौ मात्र) का अनुदान अनुमन्य है। योजनान्तर्गत वह कृषक पात्रता की श्रेणी में आयेंगे जिनके द्वारा आवेदन तिथि तक विगत 07 वर्षों में उद्यान/कृषि विभाग के माध्यम से अपने खेत पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना की गयी हो तथा वह भी कृषक पात्रता श्रेणी में आयेंगे जिन्होंने सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित नही की है परन्तु अब खेत तालाब के निर्माण के साथ ही सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के इच्छुक हैं।
ऐसे कृषकों को खेत तालाब का अनुदान तभी देय होगा जब वह सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने हेतु उद्यान विभाग का त्रिपक्षीय अनुबंध सत्यापन के समय उपलब्ध करायेंगे। प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर कृषकों को अनुदान प्रदान किया जायेगा। कृषक द्वारा तालाब की खुदाई स्वंय कराई जायेगी तथा पूर्ण व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 52500.00 की धनराशि सीधे कृषक के खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से दो किस्तों में स्थानान्तरित किया जायेगा। अनुदान की धनराशि के भुगतान से पूर्व फार्मर आई0डी0 बनाया जाना अनिवार्य है। तालाब खुदाई का कार्य मशीन द्वारा तथा तालाब का रेखांकन एवं तालाब के चारों ओर बाँधों की दरेसी श्रमिकों द्वारा करायी जायेगी। कृषक अपना पंजीकरण कृषि विभाग की वेब साईट पर कराकर समस्त अभिलेख कार्यालय भूमि सरंक्षण अधिकारी, मेरठ में किसी भी कार्यदिवस में जमा कर सकते हैं एवं योजना के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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