New Delhi 05 May,(Rns) /- बॉम्बे हाईकोर्ट की कोल्हापुर बेंच ने 2019 में NHAI इंजीनियर पर कीचड़ फेंकने के मामले में दोषी नितेश राणे की 1 महीने की सजा पर रोक लगा दी है। स्थानीय अदालत ने उन्हें 27 अप्रैल 2026 को दोषी ठहराया था, जिसके खिलाफ उन्होंने अपील की थी। अब उन्हें तत्काल जेल नहीं जाना होगा।
निचली अदालत ने देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री नितेश राणे को पिछले महीने \एक महीने सजा सुनाई थी. लेकिन राणे फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट चले गए और यहां के कोल्हापुर बेंच ने अदालत के इस फैसले पर रोक लगा दी.
महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे को जेल नहीं जाना होगा. बॉम्बे हाईकोर्ट की कोल्हापुर बेंच ने राणे की सजा पर अमल पर रोक लगा दी है. साल 2019 में NHAI के इंजीनियर पर कीचड़ फेंकने के मामले में पिछले महीने स्थानीय अदालत ने 1 महीने की जेल की सजा सुनाई थी.
4 जुलाई 2019 को मुंबई-गोवा हाईवे के इंजीनियर प्रकाश शेडेकर पर कीचड़ फेंकने और जबरदस्ती चलाने का मामला। सिंधुदुर्ग जिला अदालत ने 1 महीने के साधारण कारावास और ₹1 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई थी। उच्च न्यायालय की कोल्हापुर सर्किट बेंच ने इस सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय की कोल्हापुर सर्किट बेंच ने इस सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है। घटना के समय नितेश राणे विधायक थे।

