०कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने जारी किया आदेश
रायपुर,06 मई (आरएनएस)। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के आदेशानुसार जिले में भीषण गर्मी को देखते हुए 1 मई 2026 से 30 जून 2026 तक दोपहर 12:00 बजे से 3:00 बजे के बीच पशु-चालित वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है।जिले में दोपहर 12:00 बजे से 3:00 बजे के बीच तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहने के कारण भारवाही पशुओं के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पडऩे की संभावना है। इस दौरान पशुओं पर सामान लादकर या सवारी के रूप में उपयोग करने से वे लू एवं अधिक तापमान के कारण बीमार पड़ सकते हैं, और उनकी मृत्यु भी हो सकती है।इस हेतु परिवहन एवं कृषि पशुओं पर क्रूरता निवारण नियम 1965 के नियम 6(3) के तहत जिला रायपुर की सीमा में गर्मी के दौरान पशुओं की सहायता से चलने वाले साधन- टांगे, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, खच्चर, टट्टू गाड़ी तथा गधों के माध्यम से वजन ढोने या सवारी कराने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।
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