रायपुर 6 मई (आरएनएस) नशे के कारोबार से शहर का माहौल बिगाड़ने वालों पर रायपुर पुलिस ने अब सीधा और सख्त प्रहार शुरू कर दिया है। राजधानी रायपुर में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में लगातार संलिप्त पाए गए गुंडा बदमाश अब्दुल सलीम को आखिरकार PIT NDPS Act के तहत 6 माह के लिए जेल भेज दिया गया। पुलिस कमिश्नरेट रायपुर द्वारा शहर में बढ़ते अपराधों और नशे के नेटवर्क पर लगाम कसने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस उपायुक्त जोन-पश्चिम एवं सहायक पुलिस आयुक्त जोन-पश्चिम के मार्गदर्शन में थाना आजाद चौक पुलिस ने आरोपी अब्दुल सलीम पिता स्वर्गीय अब्दुल मजीद उम्र 42 वर्ष निवासी ईदगाहभाठा गली नंबर 13 थाना आजाद चौक रायपुर के आपराधिक रिकॉर्ड और मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में उसकी सक्रिय भूमिका का विस्तृत दस्तावेज तैयार किया। जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध कारोबार में लिप्त था, जिसके बाद उसके खिलाफ स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 11 के तहत इस्तगासा तैयार कर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की गंभीरता और आरोपी की गतिविधियों को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने अब्दुल सलीम के विरुद्ध 6 माह के निरोध यानी डिटेंशन का जेल वारंट जारी कर दिया। वारंट मिलते ही थाना आजाद चौक पुलिस ने 06 मई 2026 को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया। रायपुर पुलिस की इस कार्रवाई को नशे के कारोबारियों के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है, क्योंकि अब केवल गिरफ्तारी नहीं बल्कि PIT NDPS Act के तहत सीधे लंबे समय तक जेल भेजने की रणनीति अपनाई जा रही है। बहरहाल, राजधानी में नशे के कारोबार पर शिकंजा कसता जा रहा है और पुलिस साफ कर चुकी है कि शहर की कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के लिए अब कोई राहत नहीं बची है।
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