प्रयागराज 11 मई (आरएनएस)। 16 मई को हुई लूट की घटना के बाद पुलिस द्वारा काफी विलंब से एफआईआर दर्ज किए जाने तथा मुकदमे में उचित धाराएं न लगाए जाने को लेकर व्यापारियों में भारी असंतोष व्याप्त है। व्यापार मंडल पदाधिकारियों का कहना है कि पुलिस ने मामले में केवल धारा 304 बीएनएस लगाई है, जबकि घटना में पीडि़त पर धारदार हथियार से हमला किए जाने की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में हुई है।
व्यापारियों ने आरोप लगाया कि घटना में शामिल अपराधियों की फोटो भी पुलिस द्वारा जारी की जा चुकी है, इसके बावजूद मुकदमे में केवल एक अज्ञात आरोपी का उल्लेख किया गया है, जो गंभीर प्रश्न खड़े करता है।
प्रयागराज व्यापार मंडल गंगा पार के जिला अध्यक्ष सुरेश चौरसिया एवं जिला उपाध्यक्ष पवन जायसवाल ने कहा कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, वे पर्याप्त और उचित नहीं हैं। इससे व्यापारियों में भय और असंतोष का माहौल है।
व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि पुलिस प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई तो व्यापारी वर्ग आंदोलन के लिए बाध्य होगा।
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