नई दिल्ली 15 may, (Rns) : कुलदीप सिंह सेंगर के उन्नाव रेप मामले से जुड़ी एक मुख्य अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से मुख्य अपील पर 2 महीने में फैसला लेने को कहा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हाईकोर्ट को लगता है कि इसका निर्णय जल्द संभव नहीं है, तो वह शिकायतकर्ता के वकील सहित सभी पक्षों को सुनने के बाद सजा स्थगन की प्रार्थना पर नया आदेश पारित कर सकता है।
आज (शुक्रवार को) CBI की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अपील की सुनवाई 25 तारीख को हाईकोर्ट में होनी है। इस पर कुलदीप सिंह सेंगर के वकील ने कहा कि मैं अपील के फैसले में बाधा नहीं डाल रहा हूं, लेकिन अब सजा निलंबन आदेश पर रोक लगी हुई है और मैं यह साबित करने की स्थिति में हूं कि पीड़िता नाबालिग नहीं थी।
उन्होंने कहा कि मुझे इस आधार पर हिरासत में लिया जाएगा कि मैं एक लोक सेवक हूं। इस पहलू पर आपको विचार करना होगा। इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बोले कि यहां यह सवाल उठता है कि क्या एक विधायक लोक सेवक है

