प्रयागराज,15 मई (आरएनएस)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंदके खिलाफ दाखिल आशुतोष ब्रह्मचारी की अवमानना याचिका खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने शुक्रवार को दिया. श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया था.
कहा गया था कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पॉक्सो के तहत दर्ज मामले में हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा अग्रिम जमानत आदेश में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक सभाएं, बयानबाजी और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के प्रयास किए गए. न्यायालय की अवमानना है.
हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अवमानना का मामला नहीं बनता है. कोर्ट ने याची को जमानत निरस्त करने के लिए याचिका दाखिल करने की छूट भी दी है. गौरतलब है कि पूर्व में न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने स्वयं को इस याचिका पर सुनवाई से अलग कर लिया था. जिसके बाद याचिका सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की कोर्ट में भेजी गई.
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