सारंगढ़ बिलाईगढ़ 31 मई (आरएनएस) अवैध शराब परिवहन में जब्त मोटरसाइकिल की जांच ने नया मोड़ ले लिया है। वाहन मालिक के बयान के बाद अब मामला शोरूम तक पहुंच गया है और कलेक्टर न्यायालय ने भवानी शो रूम सराईपाली को 2 जून को पेश होने का नोटिस जारी किया है।
सारंगढ़-बिलाईगढ़ कलेक्टर न्यायालय ने आबकारी प्रकरण क्रमांक 202510321300007 की सुनवाई के लिए भवानी शो रूम सराईपाली, जिला महासमुंद को सूचना पत्र जारी किया है। न्यायालय ने 2 जून 2026 को उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में शोरूम के विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।
मामला थाना सरिया के अपराध क्रमांक 205/2025 से जुड़ा है, जिसमें धारा 34(2) और 59(क) आबकारी अधिनियम के तहत अवैध शराब परिवहन में प्रयुक्त बजाज सीटी 100 मोटरसाइकिल क्रमांक CG 06 GL 6388 को जब्त किया गया था। जांच के दौरान वाहन के पंजीकृत स्वामी मनोज थुरिया ने अपने जवाब में बताया कि उन्होंने वर्ष 2023 में उक्त वाहन का विक्रय भवानी शो रूम सराईपाली में कर दिया था।
इसी जानकारी के आधार पर न्यायालय ने शोरूम को सुनवाई में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। अब 2 जून की सुनवाई में इस मामले से जुड़े अहम तथ्यों पर स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है।

