काशीपुर(आरएनएस)। चौहान सभा काशीपुर के चुनाव रद्द करने संबंधी परगना मजिस्ट्रेट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किए जाने के फैसले का एक पक्ष ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि इस फैसले से चौहान महासभा का निष्पक्ष चुनाव कराए जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। काशीपुर में चौहान महासभा दो गुट में बंटी हुई है। दोनों ही पक्ष अपने चुनाव को सही ठहरा रहे थे। स्थानीय स्तर पर विवाद के चलते उप-जिलाधिकारी/विहित प्राधिकारी अभय प्रताप सिंह ने मामले में जांच की। एसडीएम ने 13 मई 2026 को दिए गए अपने फैसले में दोनों चुनाव को रद्द करने और दोबारा चुनाव कराने के आदेश जारी किए हैं। चुनाव रद्द होने के फैसले को एक पक्ष के डॉ. वीपी सिंह ने कोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकलपीठ ने याचिका निरस्त कर दी। दूसरे पक्ष के अमित चौहान, प्रदीप चौहान व वीरेंद्र चौहान ने रविवार को एक होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया।
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